पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार के आदेश; उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई

पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार के आदेश; उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई

छत्रपति संभाजीनगर: शहर के नागरिकों के निवास स्थान, लग्न समारंभ, धार्मिक कार्यक्रम तथा जन्म-मृत्यु के अवसरों पर बिना निमंत्रण जाकर जबरदस्ती पैसे की मांग करने, धमकाने तथा सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों को परेशान करने की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश दि. 12 अक्टूबर 2026 रात 12.01 बजे से लेकर दि. 10 दिसंबर 2026 रात 12 बजे तक लागू रहेंगे।

शहर में कुछ समूहों द्वारा, विशेष रूप से कुछ तृतीयपंथी व्यक्तियों द्वारा, लग्न समारंभ, धार्मिक कार्यक्रम तथा जन्म-मृत्यु के अवसर पर नागरिकों के घर बिना निमंत्रण जाकर पैसे की मांग की जा रही है, ऐसा ध्यान में आया है। कुछ स्थानों पर नागरिकों को धमकाकर उनकी इच्छा से अधिक पैसे देने के लिए मजबूर करना, अश्लील व्यवहार करना तथा यातायात चौक और सड़कों पर वाहन चालकों व यात्रियों को रोककर पैसे की मांग करने की घटनाएं आदेश में दर्ज की गई हैं।

इस पृष्ठभूमि पर संबंधित व्यक्ति या समूहों को नागरिकों के निमंत्रण के बिना उनके निवास स्थान या प्रतिष्ठानों में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही यातायात चौक, सड़कें व सार्वजनिक स्थानों पर अकेले या समूह में एकत्र होकर वाहन चालकों, यात्रियों व नागरिकों से पैसे मांगने पर मनाही की गई है।

आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा। आदेश पहले वापस न लिया गया तो यह दि. 10 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा।

सभी संबंधितों को व्यक्तिगत नोटिस जारी करना संभव न होने से यह आदेश एकतरफा पारित किया गया है। नागरिकों की जानकारी के लिए इसे प्रसार माध्यमों द्वारा तथा सभी पुलिस थाने, सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय, पुलिस उपायुक्त कार्यालय, महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय और तहसील कार्यालयों के सूचना पट्टों पर आदेश की प्रतियां प्रकाशित की जाएंगी।

नागरिकों को होने वाली परेशानी, सार्वजनिक उपद्रव और कानून-व्यवस्था का प्रश्न निर्माण न हो, इसके लिए छत्रपति संभाजीनगर पुलिस आयुक्तालय के कार्यक्षेत्र में ये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं, ऐसा पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने बताया है।