"बीमा नहीं तो ईंधन नहीं! SC ने सभी पेट्रोल पंपों को दिया निर्देश"
"वाहन बीमा अनिवार्य, नियम तोड़ने पर पंप संचालकों पर होगी कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट"
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं में पीड़ितों को मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:
सभी पेट्रोल और डीजल पंप यह सुनिश्चित करें कि वाहन का थर्ड पार्टी बीमा वैध है।
बीमा न होने पर ईंधन देने से मना किया जाए।
नियम का उल्लंघन करने वाले पंप संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्यों लिया गया फैसला?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोग घायल होते हैं और मरते हैं। कई बार पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल पाता क्योंकि वाहन का बीमा नहीं होता। इसलिए थर्ड पार्टी बीमा को अनिवार्य बनाना जरूरी है।
वाहन चालकों के लिए क्या मतलब?
अब पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने से पहले आपको *वाहन का वैध इंश्योरेंस दिखाना पड़ सकता है। यदि आपका बीमा एक्सपायर हो गया है तो पहले उसे रिन्यू करवाना होगा।सरकार और बीमा कंपनियों को भी इस आदेश को लागू करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।





