प्रकाशकों को 30 जून तक वार्षिक विवरणपत्र दाखिल करना अनिवार्य, नहीं तो 10 हजार का जुर्माना.
मुंबई:- प्रेस और पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 के तहत पंजीकृत प्रत्येक पत्रिका/नियतकालिक के लिए वित्तीय वर्ष का लेखा-परीक्षित वार्षिक विवरणपत्र 'प्रेस सेवा पोर्टल' पर ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का विवरणपत्र जमा न करने वाले प्रकाशकों को 30 जून 2026 तक का अंतिम अवसर दिया गया है। भारत सरकार के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल, नई दिल्ली ने सूचना में बताया है कि इसके बाद कोई समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।
प्रेस और पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 की धारा 14(1)(ब) व 14(3) के अनुसार, वार्षिक विवरणपत्र तय समय-सीमा में न भरने पर संबंधित प्रकाशक पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहली गलती पर कम से कम दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद हर अगली गलती पर जुर्माने की राशि पिछले जुर्माने से दोगुनी होगी। हालांकि, कुल जुर्माने की अधिकतम सीमा दो लाख रुपये तय की गई है, ऐसा प्रेस रजिस्ट्रार जनरल, नई दिल्ली की सूचना में उल्लेख किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक विवरणपत्र अभी तक जमा न करने वाले प्रकाशक 30 जून 2026 तक इसे ऑनलाइन दाखिल करें। इस समय-सीमा के बाद विवरणपत्र जमा न करने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, यह भी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल, नई दिल्ली ने सूचनाओं में स्पष्ट किया है।





