महाराष्ट्र में गो-तस्करी पर सख्ती: बार-बार अपराध करने वालों पर MCOCA, नया कानून आएगा.

महाराष्ट्र में गो-तस्करी पर सख्ती: बार-बार अपराध करने वालों पर MCOCA, नया कानून आएगा.

संगठित गो-तस्करी पर MCOCA की कार्रवाई.

महाराष्ट्र सरकार गोहत्या और तस्करी के बार-बार अपराध करने वालों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) लगाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 20 मार्च 2025 को विधानसभा में कहा: “जो लोग बार-बार ऐसे अपराध करेंगे, उन पर MCOCA के तहत कार्रवाई होगी”।

प्रमुख मामले:

अतीक कुरैशी मामला: अहिल्यानगर जिले में गो-तस्करी के 20 मामले। 20 जनवरी 2025 को गिरफ्तार, 1 मार्च को जमानत।

-नागपुर गिरोह:29 मवेशियों की ट्रक में मौत के बाद MCOCA लगाया गया। गिरोह छत्तीसगढ़ से भंडारा होते हुए अमरावती तक मवेशी ले जाता था। स्काउट वाहन, नकली एंबुलेंस का इस्तेमाल।

MCOCA का मतलब: कड़ी सजा, लंबी पुलिस हिरासत, जमानत मुश्किल। संगठित अपराध के लिए इस्तेमाल।

नया कानून और नियम प्रस्तावित

शीतकालीन सत्र में विशेष कानून: बीफ तस्करी रोकने के लिए, मौजूदा महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1995 के अलावा।

तीसरा अपराध = MCOCA: तीसरी बार पकड़े जाने पर MCOCA लगेगा।

3सख्त सजा: आदतन अपराधियों के लिए 10 साल की जेल + भारी जुर्माना का प्रावधान।

अवैध बूचड़खाने: गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विशेष अभियान का ऐलान। “गोहत्या कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी”। बीफ बेचने वाले होटलों के लाइसेंस रद्द होंगे।

 परिवहन और निगरानी नियम

चेक पोस्ट: बकरीद के दौरान नलगोंडा जिले में 6 पोस्ट पर 24/7 पुलिस + पशु चिकित्सा विभाग की जांच।

वैध दस्तावेज अनिवार्य: सिर्फ पशु चिकित्सा प्रमाणपत्र वाले वाहनों को अनुमति। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, गोहत्या अधिनियम, 1977, पशु परिवहन नियम, 1978 सख्ती से लागू।

सरकार का रुख: “कागज पूरे न हों तो पूरा वाहन + जानवर जब्त” — SP विधायक अबू आजमी ने ईद-उल-अजहा पर इसकी आलोचना की, कहा जानवर भूखे-प्यासे रह जाते हैं।

गोरक्षक और पुलिस समन्वय

भाजपा MLC श्रीकांत भारतीय ने गोरक्षकों पर दर्ज मामलों का मुद्दा उठाया। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयार: “अगर गोरक्षकों पर केस हुए हैं, तो समीक्षा होगी और सरकार वापसी पर विचार करेगी”। सरकार NGO, गोरक्षक, पुलिस के बीच समन्वय चाहती है।

 महाराष्ट्र में 1976 से गोहत्या प्रतिबंधित; 2015 संशोधन में बैल भी शामिल। सिर्फ भैंस का वध वैध है।

 महाराष्ट्र गो-तस्करी को संगठित अपराध मानकर कार्रवाई कर रहा है। MCOCA, नया कानून, SIT जांच और विशेष अभियान सख्ती का संकेत हैं। आलोचकों ने गोरक्षक हिंसा और परिवहन जब्ती से व्यापारियों को परेशानी की बात कही है।