छत्रपति संभाजीनगर: देवस्थान इनाम जमीन पर नए कानून का मुतवल्ली ईनामदार यूनियन ने किया विरोध.
छत्रपति संभाजीनगर,:- महाराष्ट्र मुतवल्ली ईनामदार यूनियन ने राज्य सरकार द्वारा देवस्थान इनाम जमीनों के लिए नया कानून लाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। रविवार को आयोजित पत्रकार परिषद में यूनियन अध्यक्ष सय्यद मोईनुद्दीन इनामदार ने 6 प्रमुख मांगें रखीं।
क्या है मामला:
यूनियन का कहना है कि महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने साढ़े चार लाख हेक्टेयर से ज्यादा देवस्थान इनाम जमीनों का प्रलंबित प्रश्न सुलझाने के लिए नया कानून लाने की बात कही है। यूनियन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है।
यूनियन की 6 प्रमुख मांगें:
नए कानून का विरोध:* राज्य सरकार द्वारा देवस्थान इनाम जमीनों पर नया कानून लाने का यूनियन विरोध करती है।
कोर्ट के आदेश का हवाला:* मुंबई हाईकोर्ट के 15 अप्रैल 2025 और सुप्रीम कोर्ट के 24 अप्रैल 2026 के आदेश के अनुसार देवस्थान इनामी जमीनों पर फैसला हो चुका है।
कुल कानून लागू नहीं:* मराठवाड़ा में इनामी जमीनों पर कुल कानून लागू नहीं होता और महाराष्ट्र सरकार इसे बदल नहीं सकती।
वक्फ बोर्ड पर आरोप:* वक्फ बोर्ड की बैठक में वंशानुगत मुतवल्ली की नियुक्ति और रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण तुरंत किया जाए। वक्फ बोर्ड द्वारा गैरकानूनी तरीके से बनाई गई कमेटियों को रद्द किया जाए।
अतीयात विभाग में लंबित मामले:* इनामदार मुतवल्ली के वारिस हक के कई मामले उपविभागीय अधिकारी (अतीयात) के पास लंबित हैं। वक्फ बोर्ड कार्यालय में ही अतीयात जिला अधिकारी विभाग का सेक्शन शुरू किया जाए।
अतिक्रमण हटाओ:* महाराष्ट्र में देवस्थान इनाम जमीनों पर हुए अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए।
यूनियन की अपील:
अध्यक्ष सय्यद मोईनुद्दीन इनामदार ने मीडिया से अपील की है कि इन सभी मांगों को प्रमुखता से प्रकाशित कर मुतवल्ली इनामदारों को न्याय दिलाने में मदद करें।
संपर्क:
सय्यद मोईनुद्दीन इनामदार
अध्यक्ष, महाराष्ट्र मुतवल्ली ईनामदार यूनियन
पता: न्यू अमान कॉलनी, सरोश स्कूल रोड, पडेगाव, औरंगाबाद 431002
मोबाइल: 8830730, WhatsApp: 9764179551





